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इंफाल कोर्ट में प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, रैपिड एक्शन फोर्स ने दागे आंसू गैस के गोले

इंफाल (Imphal)। मंगलवार को गोला-बारूद लूटने के मामले में सुनवाई के दौरान इंफाल में चीराप कोर्ट (Chirap Court) में हंगामा हो गया है. सुरक्षाबलों ने कोर्ट के अंदर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए टैसर और आंसू गैस (Tasers and tear gas) के गोले भी दागे. ये प्रदर्शनकारी हथियार और गोला-बारूद लूटने के छह आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे.



बताया जा रहा है कि छह आरोपियों की पेशी के दौरान एकत्र हुई प्रदर्शनकारियों की भीड़ में मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थी. जो आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए बिना शर्त के रिहाई की मांग कर रही थीं. इसके बाद सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों में टकराव बढ़ गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इसके बाद कोर्ट परिसर में भीड़ पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने चीराप कोर्ट परिसर में आंसू गैस के गोले दागे.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदर्शिकारी और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हो गई और विशेष न्यायाधीश (NIA) ने सभी मायेंगबाम बिनोद सिंह, लीतानथेम नाओबा मैतेई, आरके संजय, राजकुमार रोडी सिंह, वांगमायुम सनाथोई और सुनीर फुंडरेइमयुम को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत का ये फैसला विशेष लोक अभियोजक की एक याचिका पर दिया है, जिसमें 13 फरवरी को चिंगारेल, तेजपुर स्थित 5वीं इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) से हथियार और गोला-बारूद लूटने में शामिल होने के आरोपों का हवाला दिया गया था.

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