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शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान को हाईकोर्ट से भोपाल में कोहेफिजा की जमीन मामले में राहत

भोपाल। फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (Actress Sharmila Tagore) और उनके बेटे सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को कोहेफिजा (Kohefiza) की बेशकीमती जमीन के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) से राहत मिली है। वीआईपी रोड (VIP Road) पर रैलिंग और फुटपाथ बनने से शर्मिला और सैफ की भोपाल (Bhopal) के कोहेफिजा स्थित जमीन पर जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस मामले में अपना पुराना आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमठ और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच इस मामले में जल्द ही विस्तृत फैसला सुनाएगी।


दरअसल, यह मामला कोहेफिजा (Kohefiza) के खसरा नंबर 80 की जमीन का है, जोकि शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के नाम पर है। प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रैलिंग और फुटपाथ बना दिए हैं। इससे शर्मिला और सैफ की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। हालांकि, सैफ और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो खारिज हो गई थी। इसी वजह से इसी साल जून में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके पंचौली ने पक्ष रखा।

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