– 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन और त्रुटि सुधार
– 20 जून से 1 जुलाई तक सत्यापन
– 5 जुलाई को खुलेगी लॉटरी
– 20 जुलाई से दूसरा चरण भी शुरू होगा
इंदौर। आज से राज्य शिक्षा केंद्र ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंदौर में 1645 स्कूलों के लिए 12825 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नर्सरी के छात्रों के लिए रहेगी।
जिला परियोजना अधिकारी अक्षय सिंह राठौर (District Project Officer Akshay Singh Rathore) ने बताया कि 15 से 30 जून तक आवेदन के साथ त्रुटि सुधार का कार्य किया जाएगा। 20 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती लेकर मूल दस्तावेजों के साथ निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से दस्तावेज सत्यापन कराना होंगे, वहीं 5 जुलाई को रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन कर चयनित आवेदकों को एमएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। 6 जुलाई से लॉटरी के माध्यम से जिन आवेदकों को स्कूल आवंटन हुआ है, वे प्रवेश हेतु स्कूलों में उपस्थित हो सकेंगे।
दूसरी लॉटरी की तारीख भी घोषित की
पहली बार दूसरी लॉटरी की तारीख भी घोषित कर दी गई है। शेष बची सीटों को 20 जुलाई तक पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा, जिसके बाद द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए 20 से 25 जुलाई तक स्कूल च्वाइस को अपडेट करना होगा। इसमें नए आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। 28 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन हो सकेगा। 28 जुलाई से 5 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश कर सकेंगे। एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज कराना सभी के लिए अनिवार्य है।
ये रहेगी प्रवेश के लिए आयु
प्रवेश के समय नर्सरी, केजी-1, केजी-2 के लिए बच्चे की आयु न्यूनतम 3 से 5 वर्ष होना चाहिए, वहीं कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष होना चाहिए।
इन्हें रहेगी प्रवेश की पात्रता
प्रवेश के लिए वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति नि:शक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार), एचआईवी ग्रस्त बच्चे शामिल हैं। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे व बाल कल्याण के हितग्राही। गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जाएगी।
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