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    सेबी ने एमएफ और डीमैट अकाउंट में नोमिनेशन के नियमों में किया बदलाव

  • October 02, 2024

    नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (Market regulator Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने म्युचुअल फंड (एमएफ) (Mutual Fund (MF) और डिमैट अकाउंट (Demat account) में नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव (Change in nomination rules) कर दिया है। नए नियमों के तहत अब कोई भी निवेशक 10 नॉमिनी बना सकता है। ये नियम आज से ही प्रभावी हो गए हैं। इसके पहले कोई निवेशक अधिकतम तीन लोगों को ही नॉमिनी बना सकता था।


    सेबी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनमें स्पष्ट किया गया है कि म्युचुअल फंड अकाउंट या डिमैट अकाउंट के नॉमिनी आखिरी ऑनर होने की जगह अकाउंट के ट्रस्टी होंगे। इसके साथ सेबी ने नॉमिनी को इनकैपिसिटेटेड इन्वेस्टर्स (अक्षम निवेशक) की तरफ से फैसला लेने की इजाजत भी दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी जोड़ी गई हैं। कहा जा रहा है कि नियमों में किया गया ये बदलाव कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आलोक में किया गया है।

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    देश में कोयले का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अबतक 5.85 फीसदी बढ़ा

    Wed Oct 2 , 2024
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