भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की जानकारी से अवगत कराने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे मध्यप्रदेश (MP) के मंत्री विजय शाह (vijay shah) को यहां से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जेन्ट हियरिंग याचिका को खारिज कर जमकर फटकार लगाई। अब उनका इस्तीफा होना तय है, वहीं गिरफ्तारी भी संभव है।
अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाह को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि वे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब न केवल शाह का इस्तीफा तय है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। इधर इस मामले में पार्टी ने न तो मंत्री विजय शाह का बचाव किया और न ही विरोध किया। कल देर रात मुख्यमंत्री के बैंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा की बैठक के बाद शाह को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। लेकिन शाह ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका के फैसले का इंतजार करने का कहा था।
F.I.R पर हाई कोर्ट के सवाल
F.I.R के पैराग्राफ 12 को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने उठाए सवाल, इसे रिप्रोडूस करने की कही बात
कहा, इसमें धाराओं के अनुसार “एक्शन ऑफ सस्पेक्ट” की क्लिएरिटी नहीं
एफआईआर के पैराग्राफ 12 को आगे आने वाले सभी ज्यूडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव मामले में कोर्ट के 14/05/2025 ऑर्डर को देखने, और इस्तेमाल करने की कही बात
इस मामले की भविष्य की इन्वेस्टिगेशन पर बिना इंटरफियर करे मॉनिटरिंग रखेगा हाई कोर्ट, बोले जस्टिस
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