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सिपाहियों को बंगलों के काम पर लगाने से रोक

  • मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
  • सिपाहियों को नौकर बनाने वाले अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज होगा

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने सिपाहियों से पुलिस अधिकारियों के घर पर अर्दली के काम को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें तत्काल ऐसे कार्यों से मुक्त किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वर्दी वालों से काम लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।


जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रशिक्षित सिपाही, जिन्हें 45 हजार तक का वेतन दिया जाता है, उन्हें ऐसे कार्यों में उलझाकर नहीं रखा जा सकता। देश के लगभग सभी राज्यों में सिपाहियों से अर्दली का काम करवाया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को राजनेताओं के स्वागत के लिए गुलदस्ता भी लेकर नहीं जाना चाहिए। यह भी एक प्रकार का दुराचार है। इससे जनता में अधिकारियों के प्रति विश्वास घटता है।

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