इंदौर न्यूज़ (Indore News)

400 पम्पों पर सख्ती, सीएनजी वाहनों से भी उतारना पड़ेगी सवारी

  • पीयूसी सर्टिफिकेट भी सभी वाहनों के लिए प्रशासन ने किया अनिवार्य, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक सहित अन्य प्रतिबंध भी किए लागू

इंदौर। जीपीओ चौराहा पर पेट्रोल पम्प (Petrol Pump at GPO Chauraha) पर आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने 400 पम्प संचालकों के साथ-साथ ऑइल कम्पनियों (oil companies) के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और सुरक्षा के मद्देनजर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें टैंकर खाली होते समय पम्प बंद रखने, मोबाइल का इस्तेमाल ना करने देने और मोबाइल से भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैनर दो मीटर दूर लगाने के साथ ही सीएनजी स्टेशन (CNG station) पर सीएनजी भरवाते समय भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन में सवारी को गाड़ी से उतारने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह से इन पम्पों पर प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेशों का अमल भी देखा गया।

कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि कोई भी पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में ग्राहकों को पेट्रोल नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहन में ही डाला जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राहकों एवं पंप पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप पर कोई भी ग्राहक मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। सभी कंपनियों के पदाधिकारियों एवं पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भुगतान के लिए जो ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वे ईंधन भरने के दौरान कोड स्कैन नहीं करेंगे। क्यूआर कोड स्कैनर ईधन (QR Code Scanner Fuel) भरने के स्थान से दो मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सीएनजी स्टेशन पर गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय कोई भी वाहन चालक या ग्राहक गाड़ी में नहीं बैठेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालक भी सवारी को गाड़ी से उतारकर ही सीएनजी गाड़ी में भरवाएं।


सीएनजी भरवाते समय हाई प्रेशर कंप्रेस गैस होने के कारण विस्फोटक घटना की संभावना बन सकती है, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर वाहन चालक एवं ग्राहक गाड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। इसी तरह सभी सीएनजी स्टोरेज टैंक वाहन के चालक प्रत्येक 3 साल की समय अवधि में सुरक्षात्मक जांच करवाएंगे। सीएनजी स्टोरेज टैंक की प्रेशर प्लेट यदि एक्सपायर हो जाती है तो उससे भी विस्फोटक घटना की संभावना बनती है। इसलिए सभी वाहन चालक नियमित रूप से इसकी जांच अवश्य करवाएं।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स मोबाइल के उपयोग ना करने एवं अन्य सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए अपने ग्राहकों को नियमित रूप से समझाइश दें एवं जरूरत पडऩे पर टोका-टाकी भी करें। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरटीओ एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब से नियमित रूप से वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट की चेकिंग की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य रूप से अपने वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट लगवाएं।

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