
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। अबु सलेम ने सुप्रीम कोर्ट से अपना प्रत्यर्पण रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम को हाईकोर्ट जाने को कहा।
मुंबई में बम धमाकों के आरोपित अबु सलेम की याचिका में कहा गया था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय सरकार ने जो शर्तें स्वीकार की थीं, उनका पालन नहीं हो रहा। ज़्यादा केस चलाए जा रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। याचिका में सलेम ने कहा था कि उसकी हिरासत अवैध है। उसके मुंबई की तलोजा जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
सलेम को मुंबई विस्फोट मामले में 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। विस्फोट की इस घटना में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे। उसने अभिनेता संजय दत्त को तीन एके-56 राइफलें और गोलाबारूद और हथगोलों की भी आपूर्ति की थी।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved