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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक बर्खास्त


श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर में (In Jammu-Kashmir) राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में (In Anti-National Activities) संलिप्त शिक्षक (Teacher Involved) बर्खास्त (Dismissed) । जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक शिक्षक को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, कुलगाम के डीएच पोरा निवासी मंजूर अहमद लावे को कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया।


आदेश में कहा गया कि कुलगाम जिले के डीएच पोरा थाने में दर्ज दो एफआईआर में मंजूर अहमद लावे का नाम भी शामिल था। मंजूर अहमद लावे उन लोगों में शामिल था जिन्होंने 9 जुलाई 2016 को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए भीड़ को उकसाया था। भीड़ ने थाने की ओर मार्च किया और आग लगाने से पहले हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान लूट लिए थे।

आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर 2016 को एक अन्य घटना में आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी पर पथराव किया था। भीड़ के बीच से हथियारबंद बंदूकधारियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।

बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, एक शिक्षक के रूप में मंजूर अहमद लावे की जिम्मेदारी थी कि वे छात्रों को देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल न होने के लिए मार्गदर्शन करें। लेकिन वह खुद छात्रों को अलगाववाद के लिए भड़का रहा था और ऐसे में एक शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका उन उद्देश्यों के खिलाफ थी, जिसके लिए सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति की गई थी।

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