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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत खारिज

सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिला अंतर्गत नाबालिक बालिका को टीकमगढ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत याचिका को श्रीमती सुमन उईके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) सिवनी की न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी जिला अंतर्गत नाबालिक के पिता ने 2 सितम्बर 20 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी पुत्री को 29 अगस्त 20 की शाम 5 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच उपरांत खोजबीन करने पर 7 सितम्बर को ग्राम अस्तौन में शेखर उर्फ शिवा विश्वकर्मा के कब्जे से नाबालिग बालिका को लाया गया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपित ने 29 अगस्त को किराये की गाडी से अस्तौन जिला टीकमगढ़ ले गया जहां उसके रिश्तेदार रहते है इस दौरान आरोपित ने 29 अगस्त से 6 सितम्बर 20 तक शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर नाबालिग का मेडीकल कराकर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
आरोपित की ओर से मंगलवार को जमानत का आवेदन लगाया गया था, जिसे अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त कर दिया है।

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