इंदौर न्यूज़ (Indore News)

एयरपोर्ट पर टैक्सी काउंटर का ठेका फिर प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा

  • सरकारी एजेंसियों ने नहीं दिखाई रुचि…. एयरपोर्ट अथोरिटी ने तीन सालों बाद जारी किए टेंडर, यात्रियों को मिल सकेगी सुविधा

इंदौर (Indore)। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल (Devi Ahilyabai Holkar International Airport) पर करीब तीन सालों से बंद प्रीपेड टैक्सी काउंटर (prepaid taxi counter) फिर से शुरू होगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथोरिटी (airport authority) ने टेंडर जारी किए हैं। एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा यह नियम बनाया गया था कि ये काम किसी सरकारी एजेंसी को दिया जाएगा, लेकिन किसी सरकारी एजेंसी द्वारा इसमें रुची ना दिखाए जाने के बाद अब अथोरिटी दोबारा निजी कंपनियों को यह काम सौंपने की तैयारी में है।

उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर कई सालों से प्रीपेड टैक्सी काउंटर का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता रहा है। पूरे देश से इसमें कई तरह की शिकायतें आने के बाद एएआई ने इसे लेकर नए नियम बनाए थे। इसमें कहा गया था कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यह काम देने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाए। इस नियम के तहत एयरपोर्ट प्रबंधन ने पुराना कांट्रेक्ट खत्म होने के बाद नए टेंडर जारी नहीं किए और एयरपोर्ट पर टैक्सी काउंटर शुरू करने के लिए आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस सहित एआईसीटीएसएल से संपर्क किया गया। इसके बाद परिवहन विभाग ने शुरुआत में इसमें रुची भी दिखाई और इस काम को शुरू करने के लिए नियम भी बनाए, लेकिन बाद में स्टाफ की कमी के नाम पर परिवहन विभाग ने हाथ खिंच लिए। अन्य किसी एजेंसी ने भी इस काम को करने में रुची नहीं दिखाई। इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथोरिटी ने यात्री सुविधा के मद्देनजर एक बार फिर निजी कंपनी को यह काम देने के लिए टेंडर जारी किए हैं।


1.73 लाख प्रतिमाह में दिया जाएगा ठेका
एयरपोर्ट अथोरिटी द्वारा जारी किए गए प्रीपेड टैक्सी काउंटर के ठेके 25 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसमें कंपनी को अराइवल एरिया में काउंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीन साल के कांट्रेक्ट के लिए अथोरिटी ने 1.73 लाख रुपए प्रति माह की न्यूनतम राशि तय की है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को यह काम दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी को आरटीओ से टैक्सी के रुप में रजिस्टर्ड वाहनों का इस्तेमाल करने के साथ ही ड्राइवर्स का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा और टैक्सी का शासन द्वारा तय शुल्क से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

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