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पाकिस्तान में दावत-ए-वलीमा की निगरानी कर रही सरकार, एक डिश से ज्यादा बनाई तो खैर नहीं

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab) सूबे की सरकार ने शादियों (Weddings) के दौरान ‘वन-डिश नियम’ (‘one-dish rule’) को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री (CM) मरियम नवाज (Maryam Nawaz) ने जारी किया है। सरकार का कहना है कि उसका यह आदेश मितव्ययिता को बढ़ावा देता है और नागरिकों के बीच प्रदर्शनात्मक प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है। हालांकि, सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों में भारी असंतोष है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी शादियों के दौरान छापेमारी कर रहे हैं और कानून तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की कमी के कारण 2022 से ही राजधानी इस्लामाबाद में रात को 10 बजे के बाद शादी समारोहों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।


पंजाब सरकार ने क्यों लागू किया नियम

पंजाब सरकार का कहना है कि नागरिकों के बीच धन के प्रदर्शन को हतोत्साहित करने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। विशेष रूप से योग्य परिवार शादियों के दौरान महंगी दावते देते थे, जिससे समाज के बकी लोगों पर भी ऐसी ही दावत देने का बोझ पड़ता है। लोग वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस प्रवृत्ति का पालन करने के लिए मजबूर थे। ऐसे में इस कानून को पंजाब सूबे में कई वर्ष पहले लागू किया गया था, लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

लोगों पर जुर्माना लगा रही सरकार

पंजाब में इस कानून के लागू होने के बाद से कई अवसरों पर, प्रांतीय अधिकारियों ने उन नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की, जिन्होंने स्थानीय और विदेशी मुद्राओं को खर्च करके, साथ ही मेहमानों को भव्य और महंगे भोजन परोसकर कानून का उल्लंघन किया था। बिगड़ते बिजली संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण के लिए संघीय कैबिनेट ने 2022 में इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया था।

मरियम नवाज ने जारी किया आदेश

मंगलवार को पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में प्रांतीय कैबिनेट सत्र में कई फैसले लिए गए। प्रांतीय मुख्य कार्यकारी ने कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त दवाएं बहाल करने को मंजूरी दे दी। अन्य निर्णयों में किसान कार्ड जारी करने की मंजूरी, गेहूं खरीद के लिए सिफारिशें, छोटे किसानों को नकद सब्सिडी, अभियोजक विभाग के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के मानकों में वृद्धि शामिल है।

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