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1 जुलाई से प्लास्टिक की इन चीजों का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, सरकार ने बनाया ये प्लान


नई दिल्ली: देश में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic ) के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने कड़ा नियम बनाया है. CPCB ने साफ तौर पर कहा है कि 1 जुलाई से अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करता है या इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

1 जुलाई से पूरी तरह बैन होगी सिंगल यूज प्लास्टिक
CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट भी जारी की है, जो 1 जुलाई से पूरी तरह बैन है. इन सभी प्रोडेक्ट के Alternative के लिए 200 कंपनियां प्रोडेक्ट बना रही हैं. इसके लिए उन्हें लाइसेंस रीन्यू कराने की जरूरत नहीं है.


1 जुलाई से ये चीजें हो जाएंगी बैन

  • प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स (ear buds with plastic sticks,
  • गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
  • प्लास्टिक के फ्लैग
  • कैंडी स्टिक
  • आइस क्रीम स्टिक
  • थर्माकॉल
  • प्लास्टिक प्लेट्स
  • प्लास्टिक कप
  • प्लास्टिक पैकिंग का सामान
  • प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड
  • सिगरेट पैकेट्स
  • प्लास्टिर और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम)

प्लास्टिक यूज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
CPCB द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया तो दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा. दुकानदार को दोबारा लाइसेंस लेने के लिए फिर से जुर्माना देकर अप्लाई करना पड़ेगा.

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