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इस प्रदेश ने दिए सरकारी आफिस, कॉलेजों और सिनेमा हॉल खोलने के निर्देश

रांची। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने 1 मार्च से सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। यह फैसला सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।


सोरेन सरकार ने 1 मार्च से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी। हालांकि, केवल 8वीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों को स्कूलों के अंदर अनुमति दी जाएगी। विशेष रूप से स्कूल के छात्रों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी, जब अभिभावक सहमति देंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कॉलेजों को उस तारीख से खोलने की अनुमति दी गई है।

सोरेन ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह से खत्‍म नहीं हुई है और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का अभियान बंद नहीं होना चाहिए और अभी सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।


नए अनलॉक दिशा-निर्देशों के अनुसार, झारखंड सरकार ने कहा कि 1000 लोगों को खुले स्थानों में किसी भी कार्यक्रम या खेल के लिए अनुमति दी जाएगी। मेलों और प्रदर्शनियों पर भी यही नियम लागू होगा। केवल चयनित तैराकों को स्विमिंग पूल का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या में कमी आई है, उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सावधानियां बरती जाएं और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रांची एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले लोगों के स्वाब नमूने एकत्र किए जाएंगे। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, झारखंड का COVID-19 टैली 18 फरवरी को 1,19,477 तक पहुंच गई। 37 कोरोना रोगियों के ठीक होने के साथ कुल वसूलों की संख्या बढ़कर 1,17,926 37 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि झारखंड में केवल 467 सक्रिय कोरोना वायरस मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,084 है।

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