जबलपुर न्यूज़ (Jabalpur News)

तीन तलाक केस : हलाला का मामला भी आया सामने

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में एक महिला को उसके पति ने तलाक-ए-हसन यानी तीन नोटिस भेजकर तलाक दे दिया है। इस शिकायत की जांच के बाद पता चला है कि महिला को हलाला के लिए भी मजबूर किया गया था। तीन तलाक पर सख्त कानून बनने के बावजूद मुस्लिम समाज में तलाक देने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया, फोन और चि_ी के जरिए तलाक के मामले तो कई सामने आए लेकिन अब जबलपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने नोटिस भेजकर तीन तलाक दे दिया । मामले की जॉच कर रही हनुमानताल थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख आमिर ने अपनी पत्नी को हलाला के लिए भी मजबूर किया था।

ये था पूरा मामला
मक्का नगर में रहने वाली 30 साल की महिला शहनाज बानो ने हनुमानताल थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा है कि उसका निकाह साल 2013 में मुस्लिम रीति रिवाज से शेख आमिर के साथ हुआ था। शादी के दौरान परिजनों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। शादी के 2 माह बाद से ही पति शेख आमिर सहित सास-ससुर और ननद 5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे थे,,,,,महिला का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति ने ससुराल वालो के साथ मिलकर मानसिक और शारीरिक प्रताडना देना शुरू कर दी. इसके बाद वह अपने मायके चली गई.लेकिन,फिर भी जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 6 दिसंबर 2016 को पति शेख आमिर ने तलाक का स्टैम्प पेपर में तलाकनामा का पहला नोटिस भेजा.उसके बाद 16 जनवरी 2023 को दूसरा नोटिस और फिर इसी तरह 17 मार्च 2023 को तीसरा तलाकनामा भेजकर तलाक दे दिया। बात सिर्फ तीन तलाक तक ही सीमित नही है बल्कि पीडितो को हलाला के लिए भी मजूर किया गया और पति ने अपनी रिश्ते मे भाई के साथ हलाला करने पर उसे स्वीकार करने की बात कही थी।


क्या होता है हलाला
हलाला यानी निकाह हलाला एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए या अगर पत्नी अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो औरत को हलाला करना होगा। शरिया के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक दे दिया और वो दोनों अलग हो गए। बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना हलाला के शादी नहीं कर सकता।हलाला के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी और न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना होंगे उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा उसके बाद ही वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। हलाला के बाद ही उसके पहले पति से उसका दोबारा निकाह मुकम्मल माना जाएगा। हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है।

महिला की शिकायत की जांच की जा रही है फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है , इस दौरान महिला ने ये भी बताया है कि उसे उसके पति ने हलाला के लिए भी मजबूर किया था।
आभा दुबे , जांच अधिकारी हनुमानताल थाना

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