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UP Panchayat Election : आरक्षण की नई लिस्ट आज हो सकती है जारी, ये होंगे बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) में आरक्षण व्यवस्था में इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) के दखल के बाद यूपी सरकार ने पिछले दिनों नई आरक्षण नीति (Reservation Policy) जारी कर दी। अब इस आधार पर जिलों में आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। कई जिलों में आरक्षण की अनंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन आज हो सकता है। माना जा रहा है कि इसके बाद 23 मार्च तक प्रत्याशियों से आपत्तियां ली जाएंगी।


24 से 25 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद पंचायती राज विभाग 26 मार्च की शाम तक अंतिम आरक्षण सूची सार्वजनिक कर देगा। आरक्षण की नई लिस्ट के समय से प्रकाशन को लेकर पूरा सरकारी अमला लगातार जुटा हुआ है। सूची फाइनल होने के बाद जहां ब्लॉक पर ग्राम प्रधान व बीडीसी की आरक्षण की सूची चस्पा की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य के सदस्यों आरक्षण की सूची डीपीआरओ दफ्तर तथा जिला पंचायत दफ्तर पर देखी जा सकेगी।

जानकारी के अनुसार आज सूची जारी होते ही 21 से 23 मार्च तक इन पर आपत्तियां ली जाएंगी। 24 मार्च से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची को तैयार किया जाएगा। इस संबंध में अमेठी डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने कहा कि अमेठी में अनंतिम सूची शनिवार या रविवार को जारी कर दी जाएगी। आरक्षण नीति के अनुसार ग्राम पंचायत सीटों का आरक्षण बनाया जा रहा है। आरक्षण की अनंतिम सूची बन जाने के बाद उसे ब्लॉक, जिला पंचायत और विकास भवन में कार्यालय में चस्पा कर दी जाएगी।


शासन की ओर से साल 2015 की आरक्षण नीति में किए गए संशोधन के बाद अमेठी में पंचायत आरक्षण की सूची पिछले 2 मार्च को जारी की गई थी। उस सूची में जिले की कुल 682 ग्राम पंचायतों में से 100 सीटें अनुसूचित जाति और 56 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। इसी तरह 644 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, 117 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग और 112 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई थीं। जिले में 233 सीटें अनारक्षित रखी गई थीं।

शासन की ओर से बुधवार रात जारी नई व्यवस्था में भी आरक्षित सीटों का आंकड़ा पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन न्यूनतम 40 से 50 फीसदी सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। नई व्यवस्था में जो सीटें 2 मार्च को आरक्षित की गई थीं, वे अनारक्षित और जो अनारक्षित थीं वे आरक्षित हो सकती हैं।

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