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मास्‍क नहीं लगाने पर ₹500 का जुर्माना खत्म, कॉन्‍ट्रैक्‍ट हेल्‍थ वर्कर्स का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण (Corona Infection) अब काबू में होता नजर आ रहा है. दैन‍िक मामलों में लगातार ग‍िरावट दर्ज की जा रही है. इसके चलते अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने भी कोव‍िड न‍ियमों में ढि‍लाई देने का फैसला क‍िया है. इस संबंध में डीडीएमए ने कहा है क‍ि अब मास्‍क (Mask) नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना नहीं देना होगा. साथ ही तीन जगहों पर बनाए कोविड केयर सेंटर (Covid Care Center) को समाप्‍त कर उसको खाली करके जगह संबंधित संस्थाओं को वापस करने के आदेश भी द‍िए हैं.

डीडीएमए के चेयरपर्सन वीके सक्‍सेना की अध्‍यक्षता में आयोज‍ित मीट‍िंग में न‍िर्णय ल‍िया गया है क‍ि अब राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्‍या में कमी दर्ज की जा रही है. मामलों में ग‍िरावट के बाद अब मास्‍क की अन‍िवार्यता जरूरी नहीं है और न ही इसके उल्‍लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाए. मीट‍िंग में इसकी अन‍िवार्यता और जुर्माना के आदेश को वापस ले ल‍िया गया है.

इन तीन अस्‍पतालों में बनाए गए थे CCC
साथ ही कोविड मरीजों के इलाज के ल‍िए तीन जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर की व्‍यवस्‍था भी समाप्‍त कर दी गई है. इन सेंटर की जमीन को खाली करके उसके मूल स्‍वाम‍ियों को वापस करने के आदेश भी द‍िए गए हैं. इनमें राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर और बुराड़ी स्थित सावन कृपाल और संत निरंकारी आद‍ि संस्‍थाएं प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं.


चिकित्सा उपकरण और सामान अस्पतालों में ट्रांसफर होंगे
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि इन कोविड केयर सेंटरों में मौजूद चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर को उन अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां इसकी आवश्यकता होगी. ऐसे उपकरणों और भंडारों की उचित सूची तैयार की जाएगी. मीटिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी है. फिर भी यह सहमति हुई कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश के तहत महामारी अधिनियम को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

जल्‍द जारी होंगे मास्‍क की अन‍िवार्यता खत्‍म होने के आदेश
ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना 30 सितंबर के बाद से वापस लिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग आदेश जारी करेगा.

कॉन्‍ट्रैक्‍ट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
कोविड अस्पतालों में स्वीकृत रिक्त पदों के लिए संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति केवल कोविड अस्पतालों में 31 दिसंबर, 2022 तक करने की अनुमति होगी. इसके अलावा डीटीसी द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर 12 ऑक्सीजन टैंकर संचालित किए जा सकते हैं. आउटसोर्सिंग के आधार पर 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए.

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