
रांची। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Minister Narendra Singh Tomar) के खिलाफ दर्ज एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने उन्हें राहत दी (Relieved) है। कोर्ट ने उनके खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यह मामला धनबाद निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद के जरिए दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अपमानजनक है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वाद को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। पूर्व में भी इसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
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