
भोपाल। राजधानी में संपत्ति और जल कर का बकाया वसूलने के लिए नगर निगम शिविर लगाएगा। जिन उपभोक्ताओं को वर्ष 2020-21 का टैक्स बकाया है तो सरचार्ज में 25 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। नगर निगम सभी 85 वार्ड और 19 जोन ऑफिसों में 12 मार्च को शिविर लगाएगा। ताकि, उपभोक्ताओं को टैक्स जमा करने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत होगी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग टैक्स में लगे सरचार्ज में छूट देगा। वहीं, वे 2 किश्तों में बकाया राशि करवा सकेंगे। इसके चलते भोपाल नगर निगम भी यह छूट दे रहा है। कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने सभी वार्ड और जोन ऑफिस में भी शिविर लगाने को कहा है। निगम शिविरों में अतिरिक्त हैंड हेल्ड डिवाइज मशीन, पीओएस मशीन, कंप्यूटर और कंम्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था भी करेगा। ताकि, उपभोक्ता टैक्स का भुगतान ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी करवा सके।
25 से 100 प्रतिशत की छूट
ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
वन टाइम सेटलमेंट पर ही छूट
यह छूट एक बार वन टाइम सेटलमेंट में ही दी मिलेगी। 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर मिलेगी। छूट की राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवानी होगी। लोक अदालत के दिन ही यह छूट मिलेगी।
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