
भोपाल। आगामी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें अचल सम्पत्तियों की गाइडलाइन तो बढ़ ही जाएगी, वहीं बकायादारों पर पेनल्टी सहित अन्य सख्ती भी शुरू होगी। निगम ने भी अपने सभी करदाताओं से कहा है कि 31 मार्च तक बकाया सम्पत्ति, जलकर, कचरा संग्रहण, लाइसेंस शुल्क की राशि जमा करें अन्यथा 1 अप्रैल से निगम सख्त कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें जब्ती, कुर्की और फिर निलामी जैसी प्रक्रिया शामिल होगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च के बाद कर व शुल्क की राशि बकाया होने पर निगम सम्पत्ति जब्ती-कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगा। घर बैठे भी लोग ऑनलाइन अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब सम्पत्ति, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क, लाइसेंस ऑनलाइन जमा भी कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा निगम मुख्यालय सभी 19 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय पर स्थित केश काउंटरों पर भी राशि जमा करवा सकते हैं। 31 मार्च को भी देर रात तक निगम अपने काउंटर खोलकर रखता है।
31 मार्च तक जमा कर सकते हैं टैक्स
ननि अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति कर व जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा कर निगम द्वारा की जाने वाली जब्ती कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचे और बकाया करो का भुगतान कर शहर विकास में सहयोग करे। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में संपत्ति कर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क जमा करने हेतु शिविर लगाए गए। शिविर का लाभ लेते हुए अपनी संपत्ति का संपत्ति कर, जलकर व कचरा संग्रहण शुल्क जमा कराया गया नागरिकों की सुविधा के लिए 31 मार्च तक निगम के जोनल कार्यालय निगम मुख्यालय एवं रजिस्टार स्थित निगम के राजस्व विभाग मे केश काउंटर देर शाम तक चालू रहेंगे।
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