img-fluid

दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ योजना संबंधी सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा

July 20, 2022


नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) केंद्र सरकार (Central Government) की अग्निपथ भर्ती योजना (Agneepath Recruitment Scheme) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं (All Petitions) पर 25 अगस्त को (On August 25) सुनवाई करेगा (To Hear) ।


मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को योजना से संबंधित सभी मामलों को जोड़ दिया, जिसमें युवाओं को चार साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है। कोर्ट में अब तक अग्निपथ योजना से जुड़ी तीन याचिकाएं लंबित हैं। अग्निपथ योजना के बाद रद्द की गई सभी पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी।

अधिवक्ता विजय सिंह और पवन कुमार के माध्यम से दायर एक उम्मीदवार की याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 30 जुलाई, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक सिरसा में सेना भर्ती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी के पद के लिए आवेदन किया था। एक अन्य जनहित याचिका भारतीय नौसेना की भर्ती प्रक्रिया और अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति (पीबीओअरएस) के मानदंड को शॉर्टलिस्ट करने के खिलाफ है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, जहां इस योजना के खिलाफ इसी तरह की चुनौतियां पहले से ही लंबित हैं।

Share:

  • Work From Home को लेकर आया सरकार का नया नियम, इन कर्मचारियों को होगा फायदा

    Wed Jul 20 , 2022
    नई दिल्ली: सरकार ने Work From Home के लिए नए नियमों की घोषणा की है. इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकता है. इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लागू वाणिज्य […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved