
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून पर मुहर लगा दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा(Haryana ) सिख गुरुद्वारा(Haryana Sikh Gurdwara) प्रबंधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी।
याचिका में कहा गया था कि राज्य विधानसभा को गुरुद्वारा प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कानून न केवल सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है बल्कि ये राज्य पुनर्गठन कानून और पंजाब पुनर्गठन कानून का भी उल्लंघन है।
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