मंगलवार को अभिभाषक शादाब खान ने बताया कि सब इंस्पेक्टर बसेर के विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार के न्यायालय ने मामला संज्ञान में लेते हुए उपस्थिति के लिए 25 फरवरी नियत की है। परिवादी विजय वोरा ने आरोपित बसेर के ख़िलाफ़ परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि दिनांक 3 मई 2021 को उसके पिता का निधन हो गया था। उनकी माता भी कोरोना से ग्रसित होकर सीएचएल दिवाकर हास्पिटल में भर्ती थी। परिवादी की पत्नी और पुत्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। 11 मई 2021 को शाम 6 बजे वह अपनी पुत्री को निवास पर छोड़ने और डॉ. अंकित जैन की क्लीनिक पर जाने के लिए करमदी रोड से घास बाजार होकर जा रहा था।
चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने उसे रोका और घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। इस दौरान एस आई बसेर आए और गाड़ी से चाबी निकालकर गाली देने लगे। गाली देने का कारण पूछने पर गाड़ी से चाबी निकाल ली, जिसमे उनके घर की चाबी भी थी। गाड़ी के कागजात दिखाने पर भी चाबी नहीं दी, तो पत्नी और पुत्री को घांस बाजार में दुकान पर बिठाकर परिवादी पैदल ही डॉ अंकित जैन के क्लिनिक यहां गया।
क्लिनिक से वापिस आने पर कुछ पुलिस कर्मी ने परिवादी को घसीटकर पुलिस वाहन की डिक्की में डाल दिया और एसआई बसेर ने लात -घूंसो तथा डंडे से मारपीट की।| इससे उन्हें चोट आई। बसेर उन्हें पीटते हुए थाने तक ले गए। इसके वीडियो वायरल हुए थे। परिवादी ने कई जगह गुहार की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में परिवादी की पैरवी एडवोकेट शादाब खान,रजनीश शर्मा एवं रिजवान खान द्वारा की गई।