
नई दिल्ली: एमेजॉन (amazon) और Flipkart Health plus समेत 20 ऑनलाइन कंपनियों (20 online companies) को नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस बिना लाइसेंस (unlicensed) दवा बेचने के आरोप में जारी किया गया है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री (online sales) पर इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. डीसीजीआई वीजी सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जो बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है.
नोटिस में कहा गया है कि डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और नवंबर 2019 में और फिर 3 फरवरी को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था. इसके बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों ने बिना लाइसेंस दवाओं को बेचना जारी रखा.
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved