मुंबई (Mumbai)। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) को अलीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषमुक्त (blame free) किए जाने का फैसला सुनाया है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नारायण राणे को राहत मिली है।
दरअसल, 17 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी कोंकण यात्रा के दौरान महाड में एक संवाददाता सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपमानजनक व्यक्तव्य दिया था। इसके बाद शिवसैनिक सिद्धेश पाटेकर ने नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। एजेंसी/हिस
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