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हिजाह, नकाब, बुर्का सब पर बैन… मुंबई कॉलेज का मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

August 06, 2024

मुंबई: मुंबई (Mumbai) के एक निजी कॉलेज (College) में छात्रों के कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. यह मामला मुंबई के एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज का है, जहां के प्रशासन ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी (Hijah, Niqab, Burqa, Stoles and Hats) पहनने पर बैन लगाया हुआ है.


इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. जब याचिका को तुरंत लिस्ट करने के लिए मंगलवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया गया, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने पहले ही मामले के लिए एक पीठ नियुक्त कर दी है और आने वाले दिनों में इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा.

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