
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए मंगलावर को एक बुरी खबर आई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार्य किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल पर यह मामला 2019 का है। शिकायतकर्ता ने द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर सार्वजनिक पैसों की बर्बादी मानते हुए कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। लेकिन तब मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रिवीजन पिटीशन डाली। इस बार आखिरकार अर्जी को स्वीकार कर ली गई है और कोर्ट ने केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने की और आज कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि अदालत का यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता से बेदखल किये जाने के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिससे केजरीवाल की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है।
पिछले सप्ताह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार द्वारा संचालित ‘मोहल्ला क्लीनिक’ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तथा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के नाम पर ‘भ्रष्टाचार की दुकानें’ चलाने का आरोप लगाया था। सचदेवा की यह प्रतिक्रिया आप के वरिष्ठ नेता जैन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा 250 ‘मोहल्ला क्लीनिक’ बंद करने की कथित योजना की कड़ी आलोचना करने के बाद आई है। उन्होंने इसे शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को ‘पंगु’ करने वाला कदम बताया था।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved