
जबलपुर। ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) की फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों को हाईकोर्ट बेहतर समझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट सभी अंतरिम आदेश को वैकेट कर मामलों को हाईकोर्ट रिमांड कर सकता है।
ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान तेलंगाना के 42 परसेंट रिजर्वेशन का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि विधान सभा के बनाए गए कानून का, उस राज्य की जनसंख्या,भूगोलिक,सामाजिक परिस्थितियों का हाईकोर्ट बेहतर परीक्षण कर सकता है।
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