
भोपाल। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता देर रात समाप्त किए जाने के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति गरमा गई है। तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। कांग्रेस ने इसे साजिश और संस्थाओं के दुरुपयोग बताया है। साथ ही कहा कि दलबदल कानून में फंसे विधायकों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने भारती को सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों पर सदस्यता समाप्त करने पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हैं। इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पवई के पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी की तरह इस मामले में भी अदालत से राहत मिलने पर सदस्यता बहाल हो सकती है, या दतिया में उपचुनाव होंगे।
पवई से भाजपा विधायक रहे प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। हालांकि, लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां उनकी सजा पर स्टे मिल गया। इसके चलते उनकी सदस्यता दोबारा बहाल करनी पड़ी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें राहत दी। वहीं, भाजपा सरकार में ही भाजपा विधायक आशारानी को क्रिमिनल मामले में दो साल से अधिक की सजा हुई थी, लेकिन उनको हाईकोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी।
दतिया विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय खुलवाकर आदेश जारी किए जाने से यह मामला और चर्चाओं में आ गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि भारती को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तो उनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है, जैसा कि लोधी केस में हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता है तो दतिया सीट पर उपचुनाव होगे।
दतिया सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और तीन बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा को करीब 8800 वोटों से हराया था। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने नवग्रह मंदिर की स्थापना भी कराई, जिसे उनके राजनीतिक सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
यह पूरा मामला वर्ष 1998 का है, जब राजेंद्र भारती दतिया जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उनकी माता सावित्री श्याम ने ‘श्याम सुंदर श्याम संस्थान’ के नाम से 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी, जिसकी अवधि 3 साल और ब्याज दर 13.50% थी। जांच में सामने आया कि एफडी से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई, जिससे अधिक ब्याज का लाभ लिया जा सके। इस गड़बड़ी से बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ। इसी मामले में अदालत ने भारती को 3 साल की सजा सुनाई है।
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