
नई दिल्ली। कोरोना आपदा से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम के तहत एमएसएमई के अलावा डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गारंटी मुक्त लोन ले सकते हैं। साथ ही सरकार ने इस स्कीम में लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
कोरोनावायरस संक्रमण का कारोबारों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इस आपदा से निपटने के लिए व्यापारिक संगठनों ने सरकार से राहत की मांग की थी। इसके बाद ही सरकार ने मई में एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को कम ब्याज दर पर गारंटी मुक्त 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कारोबारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जून में एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया था। नई परिभाषा 1 जुलाई से लागू हो चुकी है।
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