
डेस्क: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कल यानी शनिवार को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस सख्त है. आज यानी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस ने इसकी वजह इलाके में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 को बताया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि CJP ने प्रदर्शन की देरी से सूचना दी है.
दिल्ली पुलिस की ज्वॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने कहा, ‘हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास से एक आवेदन प्राप्त हुआ है. यह आवेदन 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के लिए सूचना के संबंध में है… यह प्रदर्शन सीईसी ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही के बारे में था… इस सूचना पर विचार किया गया, और पाया गया कि सूचना बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, नियोजित प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना प्राप्त होनी चाहिए.’
ज्वॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने आगे कहा, ‘यह जिक्र करना भी महत्वपूर्ण है कि पहले के अवसर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और उस समय दिए गए अपने ही आश्वासनों का पालन नहीं किया… इसलिए कानूनी निर्देशों का पालन न करने, अपने ही आश्वासन का पालन न करने, और प्रचलित कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण, तथा सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात नियमन बनाए रखने के लिए, इस बार अनुमति अस्वीकार कर दी गई है.’
ज्वॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने आगे कहा, ‘CJP के प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी गई है… यह जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली क्षेत्र में, बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, एक उचित निवारक प्रतिबंध लागू है… यह आगे महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी बीएनएसएस की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’
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