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बिहार में मासूम से रेप के आरोपी को 6 महीने के अंदर सजा ए मौत

पटना। बिहार के गोपालगंज जिले में 9 साल की मासूम के साथ रेप और बाद में उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची की रेप और हत्या के मामले में गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पॉक्सो स्पेशल (Pocso special judge) जज बालेंद्र शुक्ला की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी जय किशोर साह को फांसी देने का फैसला सुनाया है।



बता दें कि घटना पिछले साल लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान की बताई जा रही है। जब लॉकडाउन के दौरान जूस की दुकान बंद होने के कारण आरोपी जय किशोर पटना से गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के अपने गांव बकरौर लौट आया था। पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट के मुताबिक जय किशोर ने 25 अगस्त को अपने पड़ोस में रहने वाली नौ साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। चार्जशीट के मुताबिक मृतक नौ साल की बच्ची हर रोज जय किशोर के छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए उसके घर जाया करती थी। घटना वाले दिन भी बच्ची जय किशोर के घर गई थी।

इस मामले में 27 जनवरी को ही पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था। पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के 25 दिन के अंदर कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी।

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