
नई दिल्ली । कर्नाटक (Karnataka) में जहरीले धतूरा फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety And Drug Administration Department) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने Amazon (Amazon), Instamart (Instamart) और BigBasket (BigBasket) से जुड़े फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। साथ ही इन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज को खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कराने वाली ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की जांच उस समय शुरू की गई जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज की बिक्री को लेकर शिकायतें सामने आईं। विभाग ने संबंधित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों की जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान अधिकारियों को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए प्रदर्शित मिले।
जांच में सामने आया कि कुछ पैकेट पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज थे। अधिकारियों के मुताबिक धतूरा जहरीला पौधा है और इसके फल तथा बीज का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना स्वीकार्य नहीं माना गया।
जांच के दौरान धतूरा उत्पादों वाले पैकेट गोदामों में भी पाए गए। विभाग ने ऑनलाइन बिक्री के साथ-साथ इन उत्पादों के भंडारण और वितरण से जुड़े पहलुओं को भी जांच के दायरे में लिया। नियामक की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्पादों को मानव उपभोग के लिए उपलब्ध होने से रोकना है।
मामले में संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को विभाग के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। Amazon की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। Instamart ने अपने स्तर पर की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं BigBasket ने विभाग को बताया कि उसने धतूरा के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है।
BigBasket की ओर से भविष्य में ऐसे उत्पादों की लेबलिंग को अधिक स्पष्ट करने की बात भी कही गई। कंपनी ने ऐसे उत्पादों पर “Not for human consumption” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” लिखने की बात बताई। हालांकि विभाग ने कंपनियों के जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित रखने का निर्देश दिया है। इन लाइसेंसों की बहाली सुनवाई और संबंधित कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही संभव होगी। इस दौरान नियामकीय प्रक्रिया के तहत कंपनियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
इसके अलावा विभाग ने धतूरा के फल और बीज से संबंधित सभी ऐसी ऑनलाइन लिस्टिंग तथा विज्ञापनों को हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनमें इन्हें खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध बताया गया हो। विभाग ने संबंधित सप्लायरों और विक्रेताओं के लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई ऑनलाइन खाद्य बिक्री में उत्पादों की सुरक्षा, सही लेबलिंग और नियामकीय अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध किसी भी उत्पाद की प्रकृति और उसके संभावित स्वास्थ्य जोखिम को लेकर स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है। कर्नाटक में हुई इस कार्रवाई से ऑनलाइन खाद्य उत्पादों की निगरानी और विक्रेताओं की जवाबदेही को लेकर भी सख्ती का संकेत मिला है।
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