भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

किराएदार की जानकारी 30 अप्रैल तक नहीं दी तो होगी कार्रवाई

भोपाल। भोपाल में बंगलादेसी आतंकी पकड़े जाने के बाद प्रदेश में किरायेदारों का सत्यापन के लिए विशेष मुहिम 1 अप्रैल से शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत मकान मालिक को अनिवार्य रूप से किराएदार की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को सत्यपान कराने के लिए देनी है। पहले सप्ताह में मकान मालिकों ने किरायेदारों की जानकारी देने में कोई विशेष रूचि नही दिखाई है।


किराएदार की जानकारी नहीं देने पर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। इसी मुहिम के तहत पुलिस अवैधानिक रूप से रह हे विदेशी नागरिकों की भी तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस कुछ सख्त नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय से एक सर्कुलर जारी हुआ है कि 1 से 30 अप्रैल के बीच विशेष मुहिम चलाकर अवैधानिक रूप से रह है विदेशी नागरिकों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संदिग्ध आतंकी स्लीपर सेल के रूप में रिहाइशी क्षेत्रों में किराएदार के रूप में रहते हैं। और अपने आतंकी संगठनों का निर्देशों का पालन करते हैं। और आतंकी गतिविधियों से स्थानीय लोगों से लालच व मजहब के नाम पर बरगलाकर जोड़ते हैं।

किराएदार की जानकारी देना अनिवार्य
किराएदार की जानकारी देने के लिए पहले से अनिवार्य है, लेकिन अब तक लोगों ने इसे गंभीरता नहीं लिया है। पिछले आठ साल में केवल सात हजार किराएदार पंजीबद्ध हैं। किराएदार की जानकारी देने के लिए एक पास पोर्ट साइज, एक पोस्ट कार्ड साइज व पूर्व का आधार कार्ड के साथ निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने में जमा कराना हैं। पुलिस किराएदार के पूर्व पते के संबंधित थाने से किराएदार का सत्यापन कराएगी। अब इसका कोई शुल्क नहीं लगता है।

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