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इंदौर में मुंबई के कारोबारी से 12 लाख की कथित धोखाधड़ी का आरोप

September 26, 2026

  • MIG थाने में शिकायत देकर राशि वापस दिलाने और निष्पक्ष जांच की मांग

इंदौर। मुंबई निवासी कारोबारी चंद्रू वंजानी ने इंदौर निवासी नीरज कुमार त्रिपाठी के खिलाफ करीब ₹12 लाख की कथित धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत थाना एमआईजी में प्रस्तुत की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर राशि वापस दिलाने तथा आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, चंद्रू वंजानी ने नीरज त्रिपाठी को 12 अगस्त 2025 को बैंकिंग माध्यम से ₹11 लाख ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा करीब ₹1 लाख नकद दिए जाने का भी दावा शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने बैंक लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।


  • राशि वापस नहीं करने का आरोप
    शिकायतकर्ता का आरोप है कि राशि लेने के बाद काफी समय बीत जाने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। उनका कहना है कि कई बार संपर्क करने के प्रयास किए गए, लेकिन अब फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है और राशि लौटाने के संबंध में स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है।

    धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की मांग
    शिकायतकर्ता ने उपलब्ध दस्तावेजों एवं परिस्थितियों के आधार पर धोखाधड़ी और धमकी से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में BNS की धारा 318(4) एवं 351(2) का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा 420 का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि BNS के तहत कौन-सी धाराएं लागू होंगी, इसका निर्धारण पुलिस द्वारा शिकायत, साक्ष्यों और जांच के आधार पर किया जाएगा।शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि शिकायत किए जाने के बाद नीरज त्रिपाठी को थाना एमआईजी में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके उपस्थित नहीं होने की बात सामने आई है। इस संबंध में भी पुलिस से जांच की मांग की गई है।

    इंदौर में प्रतिनिधि के तौर पर दिलीप माटा अधिकृत
    मुंबई निवासी होने के कारण चंद्रू वंजानी ने इंदौर में स्थानीय स्तर पर शिकायत और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने मित्र दिलीप माटा को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया है। दिलीप माटा जेल रोड झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। चंद्रू वंजानी ने पुलिस अधिकारियों से बैंक लेन-देन, कॉल एवं संपर्क विवरण, उपलब्ध दस्तावेजों तथा संबंधित व्यक्तियों के बयानों की जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में प्रमाणित पाए जाते हैं तो नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी राशि वापस दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

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