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राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का एक और मामला, RSS के लिए कही थी ये बात

नई दिल्ली: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि का एक और मामला दर्ज (filed a defamation case) किया गया है. इस साल जनवरी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा (India Jodo Yatra) के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है. उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में RSS कार्यकर्ता कमल भदौरिया (Kamal Bhadoria) की शिकायत पर वकील अरुण भदौरिया ने केस दर्ज कराया है. मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

दरअसल, 9 जनवरी, 2023 को हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस के सदस्य ’21वीं सदी के कौरव’ हैं. राहुल ने कहा था, कौरव कौन थे? मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा. वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी रखते हैं. भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं.


गौरतलब है कि पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी ‘सभी चोरों के पास मोदी सरनेम” की टिप्पणी के खिलाफ मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था. उनकी सजा के बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं. उनकी सदस्यता को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है. पटना की MLA/MP कोर्ट ने मोदी सरनेम विवाद को लेकर राहुल गांधी को समन जारी किया है. जिसमें उन्हें 12 अप्रैल को पेश होने के लिए तलब किया गया है.

दरअसल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है. याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है. बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं सुशील कुमार मोदी ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां की एक कोर्ट द्वारा “पर्याप्त सजा” मिलेगी. एक वीडियो बयान में मोदी, जो अब राज्यसभा सदस्य हैं ने खुलासा किया कि पटना में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण के बाद दायर याचिका के संबंध में 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. गांधी को सीआरपीसी की धारा 317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है.

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