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जम्मू-कश्मीर में देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को न पासपोर्ट मिलेगा न सरकारी नौकरी, आदेश जारी


नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर लगाम कसने के लिए शासन की तरफ से अहम आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार देशद्रोहियों (Anti-nationals) और पत्थरबाजी करने वालों (Stone pelters) को न ही पासपोर्ट दिया जाएगा और न ही सरकारी नौकरी (Neither get passport nor government job) मिलेगी। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया (Order issued) है।


आपराधिक जांच विभाग, विशेष शाखा-कश्मीर की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सभी स्थानीय इकाइयों को यह निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी सेवा से संबंधित वेरिफिकेशन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों या फिर अन्य तरह के अपराध में संलिप्तता का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
आदेश के अनुसार डिजिटल सबूत, जैसे कि CCTV फुटेज, वीडियो, फोटो और ऑडियो को पुलिस रिकॉर्ड में खंगाला जाना चाहिए। यदि ऐसे किसी मामले में संलिप्तता पाई जाए तो पासपोर्ट की स्वकृति नहीं दी जाएगी।

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