लखनऊ। उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ashish Mishra) ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) मिश्रा की जमानत खाचिका खारिज कर दी गई है यह जमानत दूसरी लगाई गई थी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने कहा कि शुक्रवार को आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ ‘मोनू’ की दूसरी जमानत याचिका उनके वकील अवधेश सिंह द्वारा प्राथमिकी संख्या 219 में संशोधित भादंवि की धाराओं के संदर्भ में प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत में दायर की गई, जहां से आशीष मिश्रा को झटका लगा है।
बता दें कि कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी (bail plea) को भी खारिज कर दिया है। लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले में जांच कर रही एसआईटी के इंस्पेक्टर ने बीते दिनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था। जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन नई धाराओं में बना दी थी।
विदित हो कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी तभी से साजिश रच कर हत्या और हत्या का प्रयास लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग समेत तमाम धाराओं में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की तरफ से दूसरी जमानत अर्जी डाली गई थी.। अब आशीष मिश्रा पर लगी नई धाराओं में जमानत अर्जी डाली गई, इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।