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भाजपा नेत्री माधवी लता की कर्नाटक के बागलकोट जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध

September 24, 2026


बागलकोट । भाजपा नेत्री माधवी लता के कर्नाटक के बागलकोट जिले में प्रवेश पर (On BJP leader Madhavi Latha’s entry into Karnataka’s Bagalkot District) प्रतिबंध लगाया (Ban Imposed) ।


  • जिला प्रशासन ने 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक उनके प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, साथ ही आदेश के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जानकारी के अनुसार, भाजपा नेत्री माधवी लता को बागलकोट में महागणपति विसर्जन कार्यक्रम में बुलाया गया था। उन्हें गणेश विसर्जन कार्यक्रम में एक वक्ता के तौर पर शामिल होना था। हालांकि, शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देते हुए 22 सितंबर को उनके खिलाफ बागलकोट जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने डिप्टी कमिश्नर (डीसी) संगप्पा को पत्र लिखकर उनके प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश की। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल के पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया।

    पत्र में माधवी लता की ओर से अलग-अलग जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र किया गया, जिसमें एक घटना ऐसी भी थी, जब उन्होंने मस्जिद की तरफ तीर चलाने की नकल की थी, वहीं बागलकोट के एसपी कार्यालय ने माधवी लता को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है, “मुझे आपको बीएनएस, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बागलकोट के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश की एक कॉपी देने का निर्देश दिया गया है।”

    पत्र में कहा गया है, “आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश सक्षम अधिकारी की ओर से कानून के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है और इसमें बताई गई अवधि के लिए बाध्यकारी है। इसलिए, आपको उक्त आदेश में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और आदेश लागू रहने की अवधि के दौरान बागलकोट जिले की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करना होगा या नहीं रहना होगा।” अधिकारी ने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी उल्लंघन या पालन न करने पर कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा, “यह सूचना आपको उक्त आदेश औपचारिक रूप से देने और उसमें शामिल प्रतिबंधों और निर्देशों को आपके ध्यान में लाने के लिए जारी की जा रही है।”

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