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इंदौर में बगैर अनुमति के आयोजन पर प्रतिबंध, BNS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • May 09, 2025

    इंदौर। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भी अलर्ट (Alert) जारी किया गया है। इंदौर (Indore) में बिना अनुमति (Without Permission) सभी तरह के आयोजन बैन (Ban) कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार (Police Commissioner Santosh Kumar) ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया, जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।


    आदेश में कहा गया है कि…

    1. इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
    2. सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा।
    3. ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे।
    4. किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।

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