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मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत; 10 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया गया. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब 10 मार्च को अगली सुनवाई करेगी. वहीं सीबीआई रिमांड पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए तीन दिन की और रिमांड दी जाए. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है. पूछताछ के लिए अभी आरोपियों का आमना-सामना नहीं हुआ है.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केस के दस्तावेजों की जानकारी सिसोदिया ने नहीं दी है. अभी आरोपियों से आमना-सामना होना बाकी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि किससे आमाना सामना कराना चाह रहे हो. सीबीआई ने कहा कि अभी कुछ अधिकारियों से मनीष का आमना-सामना करवाया गया है. सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है. उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते हैं. वहीं कोर्ट ने पूछा कि कितने घंटे पूछताछ हुई तो सीबीआई ने बताया कि रोज आठ घंटे पूछताछ होती है.

जांच में सहयोग न करना रिमांड का कोई आधार नहीं
वहीं जज ने सीबीआई से सिसोदिया के केस की डायरी मांगी है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में सहयोग न करना रिमांड का कोई आधार नहीं है. सीबीआई के दावे झूठे हैं. सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं. बता दें, मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके वकील ऋषिकेश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट में यह आवेदन दिया गया है, जिन्होंने शनिवार के लिए सुनवाई तय की है.


बता दें, सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में बीते रविवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले सिसोदिया से आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाए गए थे.

कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था, ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त एवं निष्पक्ष जांच के लिए उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का वास्तविक एवं वैध उत्तर प्राप्त कर सके. न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी पहले दो बार जांच में शामिल हुए, लेकिन यह देखा गया कि उनसे जो सवाल किए गए, उन्होंने उसके संतोषजनक जवाब नहीं दिए.

कोर्ट ने कहा था- जांच में सहयोग करें सिसोदिया
अदालत ने कहा था कि अब तक की जांच के दौरान जो अभियोजन योग्य साक्ष्य कथित रूप से सामने आए हैं, उनके बारे में आरोपी वैध ढंग से सफाई देने में नाकाम रहे. न्यायाधीश ने कहा कि यह सच है कि ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह कुछ ऐसा बयान देंगे, जिससे वह फंस जाएं, लेकिन न्याय एवं निष्पक्ष जांच के हित में यह जरूरी है कि उनसे जांच अधिकारी जो सवाल कर रहे हैं, उनका वह कुछ वैध जवाब दें.

वहीं आज पेशी के दौरान सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी. हालांकि सीबीआई सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी. सूत्र बताते हैं कि सिसोदिया ने अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया है. इन्हीं सवालों के जवाब के लिए सीबीआई कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड की मांग करेगी.

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