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बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर फैसला


नई दिल्‍ली । बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर से दायर छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।

बतादें कि दलीलें सुनने के बाद जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला पढ़ना शुरू किया लेकिन समय की कमी के कारण पूरा फैसला नहीं सुनाया जा सका था । याचिकाकर्ताओं ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है. कांग्रेस के साथ जाने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं. इन सभी छह विधायकों ने वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के चुनाव चिह्न पर लड़ा और जीता था. लेकिन सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए. विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था.

गौरतलब है कि भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद, दिलावर ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. इसी तरह, बसपा ने भी अलग से याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी.

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