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दिल्ली दंगों में आप के पूर्व पार्षद पर आरोप तय, IB अफसर की हत्या पर कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों (delhi riots) में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (tahir hussain) पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके साथ 10 अन्य आरोपियों पर भी हत्या के चार्ज लगा दिए गए हैं. IB अफसर अंकित शर्मा (IB officer Ankit Sharma) की हत्या को लेकर कोर्ट ने ये फैसला दिया है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की भूमिका को भी इस हत्या में अहम माना है.


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ताहिर लगातार ऐसे काम कर रहा था जैसे वो पूरी भीड़ को उकसा रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो. ये सबकुछ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया. ताहिर और 10 अन्य आरोपियों पर सेक्शन 147,148,153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और आईपीसी की धारा 153A के तहत चार्ज लगाए जाते हैं. हुसैन पर तो सेक्शन 505, 109 और आईपीसी की धारा 114 के तहत भी चार्च लगा है.

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