इंदौर न्यूज़ (Indore News)

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अब रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगे दुकानें

इन्दौर। इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छहबजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

Share:

Next Post

सांसद ने कराया गरीब बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन

Sun Dec 6 , 2020
सतना। जिन बच्चों को माता-पिता पैदा होते ही लावारिस हालत में छोड़ देते हैं इनकी परवरिश करती है संस्था ‘मातृछाया’। ऐसी ही एक 5 वर्षीय बालिका जो मातृछाया में पल रही थी उसके सीने में तकलीफ शुरू हुई। जांच के बाद चिकित्सकों ने बताया कि इसके हार्ट में छेद है और बिना ऑपरेशन के ठीक […]