भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

भीड़ जुटी तो कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

  • उपचुनाव के बीच हाईकोर्ट ने 9 जिलों क लिए जारी किए आदेश

भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 9 जिलों के कलेक्टर और एसपी को अल्टीमेटम दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केस दर्ज नहीं किया तो आप अवमानना के दोषी होंगे। हाईकोर्ट का आदेश राजनीतिक दलों की रैलियां, सभाएं और अन्य आयोजनों पर लागू होगा। पिछले दिनों ग्वालियर-चंबल में राजनीतिक कार्यक्रमों में हजारों की संज्ञान में भीड़ जुटने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोरोना काल में राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संबंध में जो गाइडलाइन तैयार की हैं, उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित जिले के अधिकारी (कलेक्टर और एसपी) आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई केवल कार्यक्रम में शामिल लोगों के समूह के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि आयोजकों के खिलाफ भी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित जिले के अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें चुनाव प्रचार
हाईकोर्ट ने आदेश में राजनीतिक दलों को परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार न करने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे समय में जनसंपर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को चुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से बीते सात माह से जूझ रहा है।

राष्ट्र की रक्षा करें नेता-अफसर
कोर्ट ने कहा कि यह समय अंतरराष्ट्रीय विपदा का है, जिसमें मानव सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में हैं। ऐसे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं व सरकारी अधिकारियों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए अदृश्य शत्रु (कोविड-19) से राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को कानून का पालन करते हुए लोगों के लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए।

इन जिलों में होना है उपचुनाव
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 9 जिलों के कलेक्टर एसपी को आदेश जारी किया है। जिसमें से ग्वालियर-चंबल के 7 जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, अशोकनगर में उपचुनाव होना है। जबकि श्योपुर और विदिशा में उपचुनाव की वजह से राजनीतिक सक्रियता रहेगी। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर आदेश जारी करने से राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में उमडऩे ेवाली भीड़ पर असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी के कलेक्टर और एसपी से वीसी के माध्यम से चर्चा कर जानने का प्रयास किया कि आखिर आदेश के पालन में क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। यह बात सामने आई कि लोगों में अज्ञानता के कारण गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाता। बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ बल का प्रयोग भी उचित नहीं हैै। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योपुर, विदिशा कलेक्टर व एसपी को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया।

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