
जबलपुर। गोहलपुर स्थित खसरा नंबर 12/64 की करीब 5000 वर्गफुट भूमि से जुड़े वर्ष 2014 के व्यवहार वाद में न्यायालय ने डिक्रीधारी एसपी गुप्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने आदेश 21 नियम 32(5) के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए डिक्री के निष्पादन के लिए कब्जा दिलाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रकरण में डिक्रीधारी की ओर से अधिवक्ता डीपी तिवारी तथा निर्णीतऋणी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल खरे उपस्थित हुए।
डिक्रीधारी का आरोप था कि न्यायालय से निर्णय और डिक्री उसके पक्ष में होने के बावजूद वादग्रस्त भूमि पर बनी टीनशेड की बाउंड्रीवॉल पर ताला लगाकर उसके कब्जे में बाधा उत्पन्न की गई और धमकी दी गई। वहीं निर्णीतऋणी पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि भूमि नगर निगम की है और उसके द्वारा कोई कब्जा या डिक्री का उल्लंघन नहीं किया गया। पक्ष ने यह भी बताया कि जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में द्वितीय अपील लंबित है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, पूर्व निर्णय, शिकायतों और स्थल के छायाचित्रों का परीक्षण करने के बाद माना कि वादग्रस्त भूमि पर निर्णीतऋणी का कब्जा दर्शित होता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निष्पादन न्यायालय का कार्य डिक्री का निष्पादन कराना है। आदेश में डिक्रीधारी का आवेदन स्वीकार करते हुए उसे तीन दिवस के भीतर कब्जा प्राप्ति के लिए विधिवत तलवाना पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली कार्यवाही 26 सितंबर 2026 को होगी।
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