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बिहार में अब मुफ्त नहीं होगा बड़े पुलों का सफर! ढीली करनी होगी जेब

July 06, 2026

पटना: बिहार में बड़े पुलों से गुजरने वाले लोगों को जल्द ही टोल टैक्स देना पड़ेगा. राज्य सरकार 250 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले पुलों पर टोल वसूली करेगी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे बड़े पुलों से गुजरने वाले वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा. इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है.

इसके लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बड़े पुलों, राज्य राजमार्गों (State Highways) और प्रमुख जिला सड़कों (MDR) पर टोल वसूला जाएगा. सरकार का कहना है कि टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग पुलों और सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और बेहतर यातायात सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा. इसके लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है और अब संबंधित विभाग आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा.

जानकारी के अनुसार बिहार पथ निर्माण विभाग के पास ऐसे पुलों की संख्या करीब 94 है, अभी विभाग की ओर से सभी पुलों का सर्वे किया जा रहा है. उसके बाद तय होगा कि किन-किन पुलों पर टोल टैक्स लागू किया जाएगा. पुलों की लंबाई के आधार टोल की दरें तय की जाएंगी. सर्वे के दौरान एप्रोच रोड की भी लंबाई नापी जाएगी. यह नियम राज्य हाईवे के पुलों पर लागू होगा.


  • हाल की में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में नेशनल हाईवे की तर्ज पर राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी टोल टैक्स वसूलने को मंजूरी दी गई थी. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है. यह फैसला सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षा में हुई मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में लिया गया था.

    नई व्यवस्था के तहत केवल बड़े पुल ही नहीं, बल्कि राज्य राजमार्ग (State Highways) और प्रमुख जिला सड़कों (Major District Roads) के कुछ हिस्सों पर भी टोल वसूला जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे सड़क संरचना के रखरखाव के लिए नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे.

    बिहार सरकार पहले भी राज्य की नई टोल नीति पर काम कर रही थी. इसी क्रम में अब 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर टोल वसूली का निर्णय लिया गया है. हालांकि, टोल की दरें, किन पुलों पर यह व्यवस्था लागू होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत अधिसूचना संबंधित विभाग की ओर से जारी की जाएगी.

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