इंदौर न्यूज़ (Indore News)

धार की नाबालिग का इंदौर के 32 साल के दूल्हे से निकाह पढ़वाया

  • बच्ची ने शिकायत कर खुद का जीवन बर्बाद होने से बचाया
  • माता-पिता, सास-ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज, पति पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज

इंदौर। धार के सरदारपुर से इन्दौर आकर चंदननगर क्षेत्र के गोडाउन में गुपचुप नाबालिग की शादी 32 साल के युवक से कराने वाले माता-पिता, सास,ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। ससुराल की प्रताडऩा से तंग आकर नाबालिग ने हेल्प लाइन पर शिकायत की, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने जांच-पड़ताल की।

14 जनवरी को धार जिले के सरदारपुर से इन्दौर लाकर 15 वर्ष की नाबालिग बेटी का विवाह माता-पिता ने गुपचुप तरीके से चंदननगर क्षेत्र के गोदाम में रचा तो दिया, लेकिन वहीं ससुर उस बेटी के लिए न केवल प्रताडऩा का घर बन गया, बल्कि मारपीट करने के साथ-साथ बलात्कार तक की घटना हुई। नाबालिग ने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग को बाल विवाह होने की शिकायत की, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने त्वरित कार्रवाई कर संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। चंदननगर क्षेत्र के 32 वर्षीय युवक अकबर पिता मोहम्मद सलीम के साथ 14 जनवरी को बच्ची का निकाह पढ़वाया गया। उसके बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट की जा रही थी। कई बार बालिका को बुलाने के बाद जब प्रकरण का खुलासा हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट में नाबलिग गर्भवती पाई गई। जांच पड़ताल में उक्त विवाह के सबूत भी पाए गए। फोटो और अन्य दस्तावेज देते हुए बालिका के आयु प्रमाण पत्र भी लिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि बालिका की आयु शादी के समय 15 वर्ष थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बच्ची को बाल कल्याण समिति के निर्देश पर संस्था में रखा गया है।


शिकायत की तो माता-पिता रुठे
बालिका ससुराल में हो रही मारपीट से दुखी होकर संस्था के पास न्याय की गुहार लगा रही थी। संस्था में रखे जाने के दौरान माता-पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। विभाग के अधिकारियों ने माता-पिता से संपर्क किया तो उन्होंने उसे अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद लाडो कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक ने कार्रवाई की और खजराना व चंदननगर क्षेत्र में जाकर विवाह स्थल का मुआयना किया। सूचना सही पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।

इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
अधिनियम के तहत बालिग होकर नाबालिग से निकाह करने पर 32 वर्षीय अकबर पिात मोहम्मद सलीम, सास मुन्नी, लडक़ी के पिता जावेद व मां समीना जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, वहीं निकाह पढ़वाने वाले काजी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया

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