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पीएमएलए मामले में व्यापारी धनराज कोचर की संपत्ति कुर्क की ईडी ने


नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में (In PMLA Case) व्यवसायी (Businessman) धनराज कोचर (Dhanraj Kochhar) और उनके परिवार के सदस्यों की (Of Their Family Members) 49.60 करोड़ रुपये की संपत्ति (Rs.49.60 Crore Assets) कुर्क की (Attached) । उक्त मामले में यह दूसरी कुर्की है। ईडी द्वारा पहले ही 69.14 करोड़ रुपये की कुर्की की जा चुकी है। ताजा कुर्की के साथ इस मामले में कुल 118.74 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है।


ईडी ने सीसीबी, तमिलनाडु पुलिस द्वारा कोचर, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ईडी ने 2021 में कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों और बैंक लॉकरों पर तलाशी अभियान चलाया था और भारतीय मुद्रा और आभूषण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी को जांच में पता चला है कि एक एम एस हमीद और धनराज कोचर और एक अब्दुल रावूफ एक कंपनी – डी आर फाउंडेशन्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जो रियल एस्टेट कारोबार में थी।

2005-06 के दौरान, थिरुपुरूर उप-पंजीयक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत सिरुसेरी गांव में संपत्ति, 20 दस्तावेजों में, हमीद और उसके परिवार के सदस्यों और उसकी व्यावसायिक इकाई पैरामाउंट बिल्डर्स द्वारा डीआर फाउंडेशन और रियल एस्टेट प्राइवेट में निवेश किए गए धन से खरीदी गई थी। लिमिटेड और गुप्त रूप से कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए थे।

कुछ संपत्तियां हमीद द्वारा कंपनी में निवेश किए गए धन से सीधे उनके नाम पर खरीदी गईं। तलाशी से जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों की आगे की जांच में पता चला है कि धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों ने भी कई बेगुनाहों को ठगा है।

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