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ईडी ने पीएमएलए मामले में तमिलनाडु के व्यवसायी की 69.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की


नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए मामले (PMLA case) में तमिलनाडु (Tamilnadu) के व्यवसायी (Businessman) धनराज कोचर (Dhanraj Kochar) और उनके परिवार के सदस्यों की 69.14 करोड़ रुपये (Worth Rs 69.14 cr) की अचल और चल संपत्ति (Assets) अस्थायी रूप से कुर्क की (Attaches) हैं।


ईडी ने पिछले साल 28 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर सोना, आभूषण, 250 करोड़ रुपये नकद और करीब 47 संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी के अधिकारियों ने जिन छह जगहों पर छापेमारी की, उनमें से दो को बंद पाया गया और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। आखिरकार 30 सितंबर को इन दोनों परिसरों को खोल दिया गया।

ईडी को धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चालीस से अधिक लोगों की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचर और उनके परिवार के सदस्यों ने कर्ज देने के बहाने उनकी कई करोड़ रुपये की संपत्ति हड़प ली। ईडी के अधिकारी ने कहा कि कोचर और उनका परिवार 24 से 48 फीसदी सालाना की दर से ब्याज वसूल रहा है। ईडी ने कहा कि यह तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग अत्यधिक ब्याज दर कानून का उल्लंघन है। कोचर और उसके तीन बेटे इंद्रचंद, सुरेश और रमेश सहित परिवार के अन्य सदस्य निर्दोष लोगों से संपत्ति के दस्तावेज और खाली चेक लेकर नकद में कर्ज देते थे।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “कोचर और उनका परिवार ऋण देने से पहले संपत्ति के जनरल पावर अटॉर्नी (जीपीए) को उनके नाम पर स्थानांतरित कर देंगे। उन्होंने पीड़ितों से अपने नाम पर वचन पत्र भी लिया। भले ही किसी ने पैसे का भुगतान किया हो या नहीं, उनके नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करते थे।” ईडी ने पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में छापेमारी के दौरान करीब 250 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी सेल डीड के दस्तावेज जब्त किए थे।

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